इंदौर। इंदौर शहर में नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोरोना वायरस की परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्रीजी के द्वारा किए गए आहवान के तारतम्य में पूर्ण रूप से लॉकडाउन वर्तमान में प्रचलित है। इन लॉकडाउन की परिस्थितियों में आमजन को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु घरों के अंदर रहना अनिवार्य है तथा इस हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के के तहत पूर्व में जारी किया गया है
आम रहवासियों की मूलभूत सुविधाओं को जारी रखने हेतु घर-घर दूध पहुंचाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी एवं वर्तमान में प्रचलित है। इसके उपरांत नगर निगम के माध्यम से किराना सामग्री एवं आलू-प्याज का भुगतान के आधार पर घर-घर प्रदान की व्यवस्था निश्चित की गई है। अंत यह व्यवस्था भी 3 से 5 दिन में शहर में सुचारु रूप से प्रारंभ हो जाएगी। किराना सामान एवं अन्य घरेलू सामान को घर-घर प्रदाय के लिए इंदौर शहर में विभिन्न ऑनलाइन शॉपिंग चेन भी मौजूद है, जो विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री व अन्य सामग्रियों की घर-घर सप्लाय बुकिंग के आधार पर कर सकती है तथा इन एजेंसी का संपूर्ण नेटवर्क भी पूर्व से स्थापित है इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा इन ऑनलाइन शॉपिंग वाली विभिन्न एजेंसी जैसे आनडोर मेट्रो, बेस्ट प्राइस, रिलायंस, बिग बास्केट ग्रोसर्स संस्थान, फ्लिपकार्ट आदि से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
जिला प्रशासन शीघ्र निजी कंपनियों के माध्यम से जनता को उपलब्ध करायेगा किराना सामग्री
• Javed Khan